Delhi Metro News: अगर आप दिल्ली मेट्रों के परिचालन में किसी प्रकार से बाधा पहुंचाते हैं तो आपको चार साल तक की सजा हो सकती है। जी हां, डीएमआरसी के अनुसार आगे से परिचालन में व्यवधान की स्थिति में कार्रवाई हो सकती है और साथ में एफआईआर भी की जा सकती है। उक्त सख्ती को बीते 14 दिसंबर की घटना के बाद लागू किया गया है, जब इंद्रलोक मेट्रों स्टेशन पर एक महिला की प्लेटफार्म पर फंसने के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन की घटना पर संज्ञान लेते हुए डीएमआरसी की शिकायत पर यमुना डिपो मेट्रो पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपित यात्री की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है।
आपको बता दें कि मेट्रो के परिचालन में आए दिन बाधा डाली जाती है। जिस कारण सेवा प्रभावित होती है। बीते 27 दिसंबर को भी न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन पर एक यात्री ने कोच के दरवाजे को बंद होने से रोका था। जिससे ऑटोमेटिक दरवाजे को फिर से बंद करने में परेशानी आई, जिसके कारण कई घंटो तक रूट पर सेवाएं बाधित रहीं। दिल्ली मेट्रो की कई रूटों पर इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही है, जिस बाबत डीएमआरसी ने इस कठोर कदम को उठाया है।
आपको बात दें कि दिल्ली मेट्रो रेलवे ( संचालन और रखरखाव ) अधिनियम, 2002 की धारा 67 के तहत – यदि कोई व्यक्ति मेट्रो के परिचालन को बाधित करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसमें दोषी को अधिकतम चार साल तक की कैद और पांच हजार जुर्माना या दोनों हो सकता है।